बरेली (उप्र) 21 मार्च (भाषा) बरेली जिले की एक अदालत ने तीन वर्ष की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर के मुताबिक यह सजा पॉक्सो अधिनियम की अदालत क्लिक »-www.ibc24.in