प्रधानमंत्री-की-आलोचना-वाले-पोस्टर-चिपकाने-को-लेकर-तीसरे-पक्ष-के-कहने-पर-प्राथमिकी-रद्द-नहीं-कर-सकते-न्यायालय
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प्रधानमंत्री की आलोचना वाले पोस्टर चिपकाने को लेकर तीसरे पक्ष के कहने पर प्राथमिकी रद्द नहीं कर सकते : न्यायालय

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सिलसिले में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर चिपकाने को लेकर दर्ज प्राथमिकी किसी तीसरे पक्ष के कहने पर रद्द नहीं कर सकता क्योंकि यह फौजदारी कानून में एक क्लिक »-www.ibc24.in