सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह बेटियों का अधिकार है और बेटी हमेशा बेटी रहती है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच क्लिक »-newsindialive.in