लखनऊ। उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि ईंट-भट्ठा संचालकों से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पायों के आधार पर निर्धारित विनियमन शुल्क जमा कराए जाने के उपरांत ही ईंट-भट्ठें के संचालन की अनुमति प्रदान की जाए। शाहीनबाग में PFI के ऑफिस में क्लिक »-24ghanteonline.com