नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 रोगियों से अधिक शुल्क वसूले जाने को लेकर आंखें मूंद नहीं सकती और उसे इसके लिए उचित शुल्क तय करने की खातिर सभी हितधारकों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि क्लिक »-www.prabhasakshi.com