मद्रास हाई कोर्ट ने 22 मार्च को एक महत्वपूर्ण आदेश पास किया. बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि तिरंगा और अशोक चक्र के डिजाइन वाला केक काटना 'अदेशभक्तिपूर्ण' और राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण कानून 1971 के तहत 'अपमान' भी नहीं है. हाई कोर्ट ने डी सेंथिलकुमार क्लिक »-hindi.thequint.com