गांधीनगर, एक अप्रैल (भाषा) गुजरात विधानसभा ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिसमें विवाह करके कपटपूर्ण तरीके से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दस साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। विधेयक के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया क्लिक »-www.ibc24.in