इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 132 के मुताबिक, अधिकारियों को यह ताकत है कि वे तलाशी के दौरान मिली ज्वैलरी, बुलियन या अन्य कीमती धातुओं को जब्त कर सकते हैं. कानून में यह भी जिक्र है क कोई शख्स अपने पास कितना गोल्ड (gold) रख सकता है. एक शादीशुदा क्लिक »-newsindialive.in