एआईएडीएमके के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में नोटिस
एआईएडीएमके के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में नोटिस  
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एआईएडीएमके के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में नोटिस

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता आर सक्रापाणि की तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और दस दूसरे एआईएडीएमके विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जल्द फैसला लेने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और पन्नीरसेल्वम समेत ग्यारह विधायकों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि एआईएडीएमके के विधायकों के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछली 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके के 11 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर सुनवाई बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तब दिया था जब तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में विधानसभा के स्पीकर ने सभी 11 विधायकों को नोटिस जारी किया है। तब चीफ जस्टिस एस ए बोब्डे ने कहा था कि स्पीकर ने कार्यवाही शुरू कर दी है और वे कानून के मुताबिक कार्यवाही करेंगे। दरअसल, पिछली 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के स्पीकर से पूछा था कि वे यह बताएं कि वे तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और दस दूसरे एआईएडीएमके विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर कब संज्ञान लेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in