नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईस्ट किदवई नगर पुनर्विकास परियोजना में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया कि यह ‘‘दिल्ली के मास्टर प्लान’’ के अनुरूप है और विभिन्न वैधानिक प्राधिकारों ने इसे मंजूरी दी है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा क्लिक »-www.ibc24.in