नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) बीमा नियामक इरडा ने ब्रोकर, कॉरपोरेट एजेंट और विभिन्न बीमा कंपनियों के उत्पादों की जानकारी देने वाले ‘वेब एग्रीगेटर’ समेत बीमा मध्यस्थों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति को लेकर दिशानिर्देश जारी किये हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा जारी निदेशा निर्देश एक क्लिक »-www.ibc24.in