The arrears of salary suddenly increased the burden of tax, this way, there will be no problem
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सैलरी के एरियर ने अचानक बढ़ा दिया टैक्स का बोझ तो अपनाएं ये तरीका, नहीं होगी कोई परेशानी

Raftaar Desk - P2

अपने देश में टैक्स (Income Tax) को लेकर नियम बहुत साफ है. एक वित्त वर्ष में (1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक) टैक्सपेयर की पूरी इनकम टैक्स के दायरे में आती है. अगर किसी टैक्सपेयर को लेट से पेमेंट मिला है तो उस स्थिति में टैक्स का कैलकुलेशन क्लिक »-newsindialive.in