शराब की होम डिलीवरी पर स्रपीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
शराब की होम डिलीवरी पर स्रपीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार 
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शराब की होम डिलीवरी पर स्रपीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 23 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे और नासिक में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति देने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि शराब कोई जरूरी इस्तेमाल की चीज नहीं है। महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने दायर याचिका में पुणे और नासिक में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति देने की मांग की थी। इसके पहले भी मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने शराब की डोम डिलीवरी की मांग पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें ही विचार करें। याचिका में शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ का हवाला दिया गया था। इससे स्वास्थ्य को खतरे की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया था कि गृह मंत्रालय को अपने दिशा-निर्देश में इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि इस फैसले से आम आदमी पर कोई असर नहीं हो। याचिका में मांग की गई थी कि शराब की बिक्री सीधे शराब की दुकानों से नहीं की जाए ताकि लोग सीधे संपर्क में नहीं आएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in