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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के आदेश पर रोक

Raftaar Desk - P2

- उत्तराखंड सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को नोटिस नई दिल्ली, 18 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व से होकर बसों को जाने की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को नोटिस जारी किया है। याचिका वकील गौरव बंसल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जिस क्षेत्र से बस गुजरने की अनुमति दी गई है वहां बाघों के कई परिवार बसे हुए हैं। टाइगर रिजर्व में 231 बाघ रहते हैं। इन बसों को गुजरने की अनुमति देना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टशन एक्ट का उल्लंघन है। दरअसल, पिछले साल दिसंबर में कार्बेट टाइगर रिजर्व ने गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन को कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन में तीस लोगों के बैठने की क्षमता वाली बस को आपरेट करने की अनुमति दे दी थी। इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in