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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के पूर्व निदेशक शिव प्रिय की जमानत याचिका रद्द की

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक शिव प्रिय की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह हजारों घर खरीदारों को ठगने के आरोप में दो साल से अधिक समय से जेल में हैं। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और सी.टी. रविकुमार की पीठ ने कहा, हम इस विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं, क्योंकि यह मेडिकल इमरजेंसी का मामला नहीं है। मेडिकल आधार पर जमानत के लिए प्रार्थना सितंबर 2020 से असफल रही है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत से एक महीने के भीतर उसकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा। पीठ ने कहा, परिस्थितियों में, इस विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, हम विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए/सत्र न्यायाधीश, लखनऊ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं, जो अभी भी लंबित है और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के बाद नहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने आश्वासन दिया कि वह निचली अदालत के समक्ष जमानत अर्जी के शीघ्र निपटारे के लिए पूरा सहयोग देंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस आश्वासन को रिकॉर्ड में रखा गया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया, इस आदेश की प्रति ईमेल के माध्यम से संबंधित ट्रायल कोर्ट को तुरंत सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए। विशेष अनुमति याचिका को उपरोक्त शर्तो में निपटाया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो तो उसका निपटारा किया जाता है। शिव प्रिय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उनकी याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 4 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए द्वारा पारित 13 जनवरी के आदेश की पुष्टि की थी। याचिका में कहा गया है, 13 जनवरी, 2021 के आदेश के तहत, विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए/सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 22 सितंबर, 2020 के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें याचिकाकर्ता को चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जो जेल प्राधिकरण, केंद्रीय जेल संख्या 11, मंडोली, दिल्ली द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जेल हिरासत में रहते हुए संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23 जुलाई, 2019 के फैसले में, हजारों घर खरीदारों को ठगने के लिए दोषी बिल्डरों पर चाबुक लगाई थी और रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत आम्रपाली समूह के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर आम्रपाली समूह के निदेशक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिय और अजय कुमार सलाखों के पीछे हैं। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम