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अगले 48 घंटे में लॉकडाउन या कर्फ्यू पर निर्णय ले राज्य सरकार : तेलंगाना हाई कोर्ट

Raftaar Desk - P2

हैदराबाद,19 अप्रैल (हि.स.)। तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की बेकाबू होती स्थिति पर राज्य सरकार के कड़े कदम न उठाने पर नाराजगी व्यक्त की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अगले 48 घंटे में लॉकडाउन करने या कर्फ्यू लगाने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली ने कहा कि राज्य में बेकाबू होते कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार को अगले 48 घंटे के भीतर राज्य में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने इस पर निर्णय लेने में विलम्ब किया तो कोर्ट को आदेश जारी करना होगा। कोर्ट ने राज्यभर में आरटीपीसीआर की दैनिक रिपोर्ट, संक्रमण के जिलेवार आंकड़े, अंतरराज्यीय सीमाओं पर कोरोना परीक्षण का विवरण और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में दर्ज मामलों को वार्ड-वार में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अस्पताल के संचालकों को सलाह और नियंत्रण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। साथ ही हाई कोर्ट ने कोविड का विवरण सरकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करने और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। हिन्दुस्थान समाचार / नागराज