इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टाइपिंग टेस्ट में शून्य एवं माइनस अंक पाने वालो के चयन को उचित ठहराने पर महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विनीत कुमार व 4 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। न्यायालय ने अन्य अभ्यर्थियों को भी याचिका में क्लिक »-24ghanteonline.com