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शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए टीईआई की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि अदालत ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अध्यापक शिक्षण संस्थानों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने की जरूरत को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के आधार पर, सभी अध्यापक शिक्षण संस्थानों (टीईआई) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अब एनसीटीई पोर्टल पर प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि इससे अध्यापन और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और गुणवत्ता व सेवा की आपूर्ति में सुधार होगा। ऑनलाइन पीएआर जमा करने की समयसीमा 30.09.2021 से 29.01.2022 मध्य रात्रि तक होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय है, जो देश भर में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था के योजनाबद्ध और समन्वित विकास, अध्यापक शिक्षा में मानदंडों और मानकों के नियमन और उचित देखरेख व इससे जुड़े सभी मसलों के लिए 17 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 की संख्या 73) के अनुपालन के क्रम अस्तित्व में आया था। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी फिलहाय योग्यता अनिवार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। सभी शिक्षण संस्थान इस नियम का पालन करेंगे। इससे पहले कुछ विश्वविद्यालयों ने सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी थी। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय के मुताबिक विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता अब नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां खास बात यह है कि यह छूट केवल मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए है। शिक्षको की मांग है कि पीएचडी की छूट को तीन साल आगे बढ़ाया जाए। --आईएएनएस जीसीबी/एएनएम