Police should not disturb the couple under the guise of ordinance, instructing the High Court
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उच्च न्यायालय की हिदायत, अध्यादेश की आड़ में दंपति को परेशान ना करे पुलिस

Raftaar Desk - P2

लखनऊ, 14 जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अमेठी पुलिस को अंतरधार्मिक विवाह करने वाले एक दंपति को अवैध धर्मांतरण अध्यादेश की आड़ में प्रताड़ित न करने की बृहस्पतिवार को सख्त हिदायत दी। न्यायमूर्ति आर. आर. अवस्थी और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने चांदनी नामक महिला क्लिक »-www.ibc24.in