सरकार ने एप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट में 5 लाख तक जमा को टैक्स फ्री कर दिया है। मतलब 5 लाख तक जमा करने पर इंट्रेस्ट इनकम टैक्स फ्री होगा। बजट में 2.5 लाख तक को ही टैक्स फ्री किया गया था। लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित हो चुका क्लिक »-newsindialive.in