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वकीलों को कोरोना टीका लगने तक फिजिकल सुनवाई के आदेश पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 24 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें हाइकोर्ट में फिजिकल रूप से सुनवाई के आदेश पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है जब तक कि सभी वकीलों को कोरोना का टीकाकरण नहीं कर दिया जाता है। याचिका मानश्वी झा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने पिछले 20 फरवरी को आदेश जारी कर कहा था कि हाईकोर्ट और निचली अदालतों के सभी कोर्ट में 15 मार्च से रोजाना फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। याचिका में कहा गया है कि वकीलों और उनके कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन हेल्थवर्कर की तरह कोरोना का टीका लगाया जाए, तभी कोर्ट की रोजाना फिजिकल सुनवाई शुरू हो। याचिका में कहा गया है कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। भले ही दिल्ली में इसके मामले घटे हों लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और केरल में संक्रमण के मामले अभी बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि दिल्ली में भी जल्द ही इसका असर देखने को मिल सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय