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राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका वापस

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 08 फरवरी (हि.स)। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि वे हाईकोर्ट में अपनी मांग रखेंगे। चंडीगढ़ के रहने वाले मोहित धवन ने दायर याचिका में कहा था कि अस्थाना ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहते हुए दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी अपराध-न्याय प्रणाली पर कब्जा कर लिया और लाभ हासिल करने के लिए साजिश रची। याचिका में कहा गया था कि अस्थाना ने उन्हें अवैध तरीके से फंसाया और याचिकाकर्ता को अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट तरीकों से पुलिस अफसरों के जरिये पैसे ऐंठने का प्रयास किया और उन्हें धमकी दी। याचिका में कहा गया था कि अस्थाना ने ये काम गर्डरुड डिसूजा और उनके पति ब्रायन डिसूजा के लिए किया जिनके अस्थाना के साथ निकट संबंध रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत 18 सितंबर 2019 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई से की थी। इसके बाद साल 2020 में दो बार पत्र लिखा लेकिन अस्थाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल याचिकाकर्ता के खिलाफ 2018 में एक मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ गर्टरुड डिसूजा ने शिकायत दर्ज कराई थी। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in