नई दिल्ली, 08 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट उत्तरप्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यूपी में अधिक अपराध की बात कह रहे याचिकाकर्ता से कहा कि आपने कितने राज्यों का अध्ययन किया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि अगर आपने और जिरह की तो समय बर्बाद करने के लिए हर्जाना लगाया जाएगा। तमिलनाडु के सी आर जया सुकिन ने यह याचिका दायर करके नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। सुनवाई के दौरान सुकिन ने कहा कि यूपी में पुलिस द्वारा गैरकानूनी और मनमाने तरीके से हत्याएं की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिसमें यूपी सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुरुप बने रहने की इजाजत नहीं दा जा सकती है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in