नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि माता-पिता जीवन के किसी चरण में अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं और सड़क हादसे में अपनी संतान को खोने वालों को मुआवजा देने से इनकार करना न्यायविरुद्ध होगा। न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने कहा कि माता-पिता बच्चों क्लिक »-www.ibc24.in