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उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 15 फीसदी की छूट के साथ एकमुश्त संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाई

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2021-22 के लिए समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15 फीसदी की छूट के साथ संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दी है। उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया की, आवासीय संपत्ति करदाता 15 फीसदी छूट के साथ स्व-घोषणा पत्र प्रदान करके अतिरिक्त 3 फीसदी छूट का लाभ उठा सकते है कि उन्होंने और उनके परिवार के सभी पात्र सदस्यों ने कोविड 19 का टीका लगावा लिया है। सम्पत्ति कर दाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी संपत्तिकर कार्यालय 31 अगस्त 2021 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हर शनिवार को भी खुले रहेंगे। (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) (भोजनावकाश 01:00 बजे से 01:30 बजे तक) निगम के मुताबिक, अंतिम दिनों में नागरिकों के उत्साह को देखते हुए संपत्तिकर जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। संपत्तिकर जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ने से निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी और टीकाकरण में भी लोगों का उत्साह बढ़ेगा। हालांकि इस फैसले के बाद से ऐसे नागरिकों को संपत्तिकर जमा करवाने में आसानी होगी जो नागरिक किन्ही कारणों की वजह से अभी तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाए थे। --आईएएनएस एमएसके/एएनएम