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एनजीटी ने मसूरी झील से पानी की निकासी की जांच का निर्देश दिया

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक संयुक्त पैनल को मसूरी झील से पानी की अनियमित निकासी को लेकर तथ्यों का पता लगाने और इसे संभावित नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने 18 मई के आदेश में कहा, हमने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट और राज्य आद्र्रभूमि प्राधिकरण की एक संयुक्त समिति को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक नोडल एजेंसी के तौर पर तथ्यों का पता लगाने और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय (को-ऑर्डिनेशन) में उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि झील से पानी की अनियंत्रित निकासी निश्चित रूप से प्राकृतिक जल चक्र (नेचुरल वॉटर सायकल) और झील की पर्यावरणीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। कोर्ट ने कहा, इस प्रकार, वैधानिक नियामकों द्वारा की गई वास्तविक स्थिति और उपचारात्मक कार्रवाई का पता लगाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। संयुक्त समिति का गठन करने के बाद, न्यायाधिकरण ने इसे दो महीने के भीतर ई-मेल द्वारा तथ्य-खोज (फैक्ट-फाइंडिंग) और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। --आईएएनएस एकेके/एएनएम