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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Raftaar Desk - P2

चेन्नई, 16 जून (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलेशिया की एक महिला द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत से संबंधित एक मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और अन्नाद्रमुक नेता मणिकंदन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोज की पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व मंत्री के वकील जॉन सत्यन ने तर्क दिया कि मलेशिया की रहने वाली महिला जो अभिनेत्री होने का भी दावा करती है, के लगाए इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि पूर्व मंत्री ने उससे शादी करने का वादा करके उसका यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने पूर्व मंत्री से कई बार जबरन वसूली की कोशिश की थी और जब वह इसमें सफल नहीं हुई, तो उसने यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप पर पुलिस में शिकायत की थी। हालांकि, महिला की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कहा कि पूर्व मंत्री ने शादी के वादे पर उसके साथ यौन संबंध बनाए थे और अगर वादा पूरा नहीं किया गया तो सेक्स के लिए दी गई सहमति को सहमति नहीं माना जा सकता। जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जबकि मणिकंदन टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे, उनके वकील ने कहा कि वे खंडपीठ का रुख करेंगे। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम