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मद्रास उच्च न्यायालय ने कब्जा करने वालों को ‘पट्टा’ देने संबंधी याचिका खारिज की

Raftaar Desk - P2

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पोराम्बोक भूमि को पुन: वर्गीकृत करने और दशकों से यहां रह रहे लोगों को पट्टा देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेसावलु की प्रथम पीठ क्लिक »-www.prabhasakshi.com