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पांच वर्षो में 1.20 करोड़ पेड़ों को शामिल करने वाले भूमि परिवर्तन प्रस्ताव मंजूर हुए : सरकार

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। पिछले पांच वर्षो (2016-17 से 2020-21) के दौरान, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत 1,20,33,775 पेड़ों वाले वन भूमि परिवर्तन प्रस्तावों को संसद ने मंजूरी दी थी। यह जानकारी सोमवार को दी गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, इसी समय, प्रतिपूरक वनरोपण योजना के तहत 20.81 करोड़ पौधे रोपे गए। उन्होंने कहा, वृक्षों का स्थानांतरण/प्रत्यारोपण राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा प्रचलित जलवायु और एडैफिक कारकों के साथ-साथ पेड़ों की शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हालांकि, पेड़ों का प्रत्यारोपण/स्थानांतरण एक उभरती हुई तकनीक है जो देश के लिए अपेक्षाकृत नई है। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई की अनुमति संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा राज्य विशिष्ट अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों और विभिन्न अदालतों के आदेशों के अनुसार दी जाती है। मंत्री ने कहा, हालांकि, गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के परिवर्तन की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि पेड़ न्यूनतम संख्या में काटे जाएंगे। स्थानांतरण के लिए उपयुक्त पेड़ों की पहचान जमीनी स्थिति और विभिन्न प्रकार के आधार पर क्षेत्र अधिकारियों द्वारा की जाती है। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम