नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि ‘व्हाट्सऐप’ की नई निजता नीति स्वीकार करना ‘स्वैच्छिक’’ है और यदि कोई इसकी शर्तों एवं नियमों से सहमत नहीं है, तो वह इसका इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। पेशे से वकील एक याचिकाकर्ता ने क्लिक »-www.ibc24.in