कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और शैक्षिक संस्थान नियमों के अनुसार प्रतिबंध जारी रख सकते हैं। इस फैसले का विरोध दिखना शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुरपुरा तालुक केंबवी गवर्नमेंट क्लिक »-www.prabhasakshi.com