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आंध्र प्रदेश में आज से आंशिक लॉकडाउन लागू, सुबह 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें

Raftaar Desk - P2

अमरावती, 05 मई (हि.स.)। राज्य में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार में आज दोपहर 12 बजे से आंशिक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। 18 मई तक चलने वाले आंशिक लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। सरकार के इस आदेश का असर बुधवार को विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति, राजमुंदरी, गुंटूर और नेल्लोर सहित राज्य के कई प्रमुख शहरों दिखा। इन नगरों की सड़कें सुनसान रहीं। सरकार ने आज से 18 मई तक आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसके तहत राज्यभर में दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान विभिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कार्यालयों और रेस्तरां को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लेकिन कोविड नियमावली के तहत शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। राज्य में सार्वजनिक परिवहन के साथ अब निजी वाहनों को भी रोका जा रहा है। सरकार ने अपने आदेश में आंशिक लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है, जिनमें अस्पताल, प्रयोगशाला और औषधि की दुकानें शामिल हैं। सरकार ने हाई रिस्क कैटेगरी के तहत 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलाओं एवं बीमार लोगों को घर से बाहर न निकले और सभी से अनावश्यक बाहर न निकलने और एवं जरूरत पर बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की है। सरकार ने आंशिक लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी, न्यायालय, शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान के कर्मचारियों को ड्यूटी पास छूट रहेगी।चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ (सार्वजनिक, निजी) को पहचान पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी। साथ ही हाईवे पर आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/नागराज