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केरल के पूर्व मंत्री इब्राहिम कुंजू को मिली जमानत में छूट

Raftaar Desk - P2

कोच्चि, 19 जुलाई (आईएएनएस)। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री वी.के. इब्राहिम कुंजू को सोमवार केरल हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत की शर्तों में ढील दिए जाने के चलते कुछ राहत मिली है। इसके तहत अब उन्हें एनार्कुलम जिले से बाहर जाने की अनुमति है। पलारीवट्टोम फ्लाईओवर ढहने के मामले में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उन्हें पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी बिगड़ती तबीयत के चलते उन्हें अस्पताल में रहने दिया गया। यहां उनका मल्टीपल मायलोमा का इलाज चल रहा था। वह इस मामले के पांचवें आरोपी हैं। कुंजू ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण 6 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सके। पार्टी ने उनके स्थान पर उनके वकील बेटे को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें चुनाव में दूसरे पिनाराई विजयन कैबिनेट में वर्तमान उद्योग मंत्री पी. राजीव से मात मिली। ओमन चांडी की सरकार (2011-16) के दौरान 42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 750 मीटर का फ्लाईओवर 100 से अधिक वर्षों तक चलने वाला था। अक्टूबर, 2016 में इसकी शुरूआत की गई थी और तीन साल के भीतर फ्लाईओवर की सड़क उखड़ने लगी, इसमें गड्ढे होने लगे और आखिरकार इसे बंद करना पड़ा। फ्लाईओवर का निर्माण राज्य के स्वामित्व वाली सड़क और पुल विकास निगम के लिए दिल्ली स्थित आरडीएस प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया था। किटको इस परियोजना के लिए पर्यवेक्षण सलाहकार था। जिस वक्त इस दोषपूर्ण फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया था, उस वक्त कुंजू मंत्री थे और इस मामले में वह गिरफ्तार होने वाले पांचवें व्यक्ति हैं। इस मामले में पहले ही छह गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सभी अब जमानत पर बाहर हैं। --आईएएनएस एएसएन/आरजेएस