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उद्योगों को चलाने के पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा: एनजीटी

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 07 जून (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने कहा है कि उद्योगों को चलाने के पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस (ईसी) लेना होगा। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि सरकार को ईसी से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। एनजीटी ने कहा कि सरकारें मुआवजे के भुगतान पर ईसी के बिना औद्योगिक इकाइयों को काम करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि ईसी के बिना औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। याचिका एनजीओ दस्तक ने दायर की थी। दस्तक ने फॉर्मलडिहाइड का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को हरियाणा सरकार की ओर से दी गई ईसी को निरस्त करने की मांग की थी। हरियाणा सरकार ने इन औद्योगिक इकाइयों को बिना ईसी के छह महीने के लिए काम करने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि ईसी जरूरी है और राज्य के पास इसकी छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय