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दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली नई याचिका खारिज की

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक नई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की विवादास्पद पुस्तक के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी जिहादी समूहों से की थी, जिसपर विवाद हो गया था। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पुस्तक और पब्लिकेशन के लेखक को याचिका में एक पक्ष भी नहीं बनाया था। खुर्शीद की नवीनतम पुस्तक, सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन अवर टाइम्स के खिलाफ कई शिकायतें आने के बाद एक विवाद छिड़ गया, जिसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी इस्लामी समूहों से की गई है। पिछले हफ्ते इसी तरह की याचिका में हाईकोर्ट ने दिल्ली के एक वकील की याचिका खारिज कर दी थी। 25 नवंबर को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि यह किताब का एक अंश मात्र है। इसके अलावा, वकील ने तर्क दिया कि पुस्तक सांप्रदायिक समस्याएं पैदा करेगी और फिर अंश को हटाने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, सभी को बताएं कि किताब बुरी तरह से लिखी गई है। उन्हें कुछ बेहतर पढ़ने के लिए कहें। अगर लोग इतने संवेदनशील हैं तो हम क्या कर सकते हैं? किसी ने उन्हें इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा। --आईएएनएस आरएचए/एएनएम