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दिल्ली सरकार ने उप-राज्यपाल को फिर से राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की फाइल भेजी

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में सशर्त लागू करने की अनुमति देने के बाद दिल्ली सरकार ने मंगलवार को राशन वितरण के लिए डोरस्टेप डिलीवरी योजना की फाइल फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार को शहर में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को सशर्त रूप से लागू करने की अनुमति दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से इस योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने योजना को लागू करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों के घर तक राशन पहुंचाने के दिल्ली कैबिनेट के फैसले को एलजी को मंजूरी देनी चाहिए। 27 सितंबर को एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने की अनुमति दी और एफपीएस को दी जा रही आपूर्ति में कटौती करने वाले लाभार्थियों के अनुपात में डोरस्टेप डिलीवरी का विकल्प चुना है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि लाभार्थियों के लिए डोरस्टेप डिलीवरी मॉडल वैकल्पिक था और वे एफपीएस के माध्यम से राशन वितरण प्रणाली में वापस जाने का विकल्प चुन सकते हैं। केजरीवाल ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप (उपराज्यपाल) अपने पहले के फैसले की समीक्षा करेंगे, ताकि उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू किया जा सके और दिल्ली के लोगों के लिए राशन की डिलीवरी संभव हो सके। दिल्ली में घर-घर राशन वितरण योजना को लागू करने को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं। एलजी पहले भी कई बार इस योजना का विरोध कर चुके हैं। डोरस्टेप डिलीवरी के तहत घर पर राशन पहुंचाने वाली कंपनी के पास राशन कार्ड धारक के निशाने पर होगा। अंगूठे के निशान का मिलान होते ही राशन का पैकेट पहुंचा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी। --आईएएनएस एचके/आरजेएस