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दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को किया तलब

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत द्वारा दायर मानहानि मामले में रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को सोमवार को तलब किया। राउज एवेन्यू जिला न्यायालय में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, कोर्ट का मौखिक प्रस्तुतीकरण, दस्तावेज स्थानों के आधार पर सुविचारित विचार है और शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व समन साक्ष्य में रिकॉर्ड पर साबित किया गया है कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500/501 के तहत दंडनीय अपराध किया है। कोर्ट ने गुप्ता को 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे तलब किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद से संबंधित मामले में कथित रूप से उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाते हुए गुप्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने भाजपा विधायक से हर्जाना के तौर पर 5 करोड़ रुपये देने और मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की थी। गहलोत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गुप्ता ने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए शिकायतकर्ता पर मौखिक और लिखित रूप से ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने खाते के माध्यम से मानहानिकारक, निंदनीय, शरारती, झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए हैं। गहलोत ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया था कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए वर्ष 2017 से अब तक लगभग 1500 नई बसों को शामिल करने की पहल की। भाजपा विधायक ने पहले आरोपों को खारिज कर दिया था और उन्हें निराधार करार दिया था। गुप्ता ने कहा था कि वह बस खरीद विवाद पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पैनल के निष्कर्षो का जिक्र कर रहे थे। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम