विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सचिन पायलट, शुक्रवार को होगी सुनवाई
विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सचिन पायलट, शुक्रवार को होगी सुनवाई 
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विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सचिन पायलट, शुक्रवार को होगी सुनवाई

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 19 एमएलए को दिए गए अयोग्यता के नोटिस को चुनौती देने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ में दोपहर एक बजे सुनवाई होगी। सचिन पायलट सहित 19 एमएलए ने याचिका में स्पीकर के अयोग्यता के नोटिस की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इससे पहले गुरुवार को सचिन सहित अन्य एमएलए ने स्पीकर की कार्रवाई को एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। लेकिन सुनवाई के दौरान ही पायलट की ओर से अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि वे याचिका में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दायर करना चाहते हैं क्योंकि प्रार्थी एमएलए विधानसभा स्पीकर के दिए अयोग्यता के नोटिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जानी चाहिए। वहीं स्पीकर व विधानसभा सचिव की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व एमएस सिंघवी ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और मामले मे उन्हें जवाब के लिए समय भी नहीं दिया गया इसलिए इसे खारिज किया जाए। जिस पर एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थी एमएलए को याचिका में संशोधन करने की मंजूरी दी। सचिन पायलट गुट की दलील पायलट गुट की ओर से एकलपीठ के समक्ष यह भी दलील दी गई कि कांग्रेस एमएमएल दल की दो बैठकों में न रहने से दलबदल कानून लागू नहीं हो जाता है। संविधान की 10 वीं अनुसूची के मुताबिक, दलबदल विरोधी कानून उस स्थिति में लगाया जा सकता है जब सदस्य स्वैच्छिक तौर पर पार्टी को छोड़ देता है या फिर विधानसभा में पार्टी के आदेश के विपरीत वोट करता है। इन्होंने दी है स्पीकर की कार्रवाई को चुनौती हाईकोर्ट में स्पीकर के अयोग्यता के नोटिस को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित एमएलए पीआर मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी, सुरेश मोदी, विश्वेन्द्र सिंह, दीपेन्द्र सिंह, भंवरलाल शर्मा, जी खटाना, इन्द्रराज, गजेन्द्र सिंह शेखावत, हेमाराम चौधरी, रामनिवास गावरिया, अमर सिंह, ब्रजेन्द्र सिंह ओला, मुरारी लाल मीना, मुकेश कुमार भाकर, राकेश पारीक, हरीश मीना, रमेश चन्द मीना शामिल हैं। याचिका में विधानसभा स्पीकर व सचिव सहित सीपी जोशी को पक्षकार बनाया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/-hindusthansamachar.in