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कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए: उच्चतम न्यायालय

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली| उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय क्लिक »-www.prabhasakshi.com