इटली के नौसैनिकों पर अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश की जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी ,
इटली के नौसैनिकों पर अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश की जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी , 
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इटली के नौसैनिकों पर अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश की जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी ,

Raftaar Desk - P2

संजय कुमार नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। 2012 में केरल के 2 मछुआरों को दस्यु समझ कर मार देने वाले इटली के नौसैनिकों पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश की जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी है । केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लंबित मामला बंद कर दे। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने कहा है कि भारत को इटली से हर्जाना वसूलने का हक है। लेकिन नौसैनिकों पर मुकदमा इटली में चलेगा । 6 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हेग के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्युनल में चल रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने से छूट दी थी। कोर्ट ने केंद्र को ये निर्देश दिया था कि वो मामले के बारे में केरल सरकार को अवगत कराते रहें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इटली के दोनों मरीन को इटली रहने की इजाजत दे दी थी। दोनों पर आरोप है कि वर्ष 2012 में भारतीय समुद्री सीमा में केरल के मछुआरों को गोली मारकर हत्या कर दी जबकि इन मरीन्स का कहना है कि उन्होंने उन्हें समुद्री डाकू समझकर गोली चलाई थी। हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in