शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव की सिंगल बेंच ने सीआईसी के उक्त आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।