बलविंदर सिंह के खिलाफ केस वापस ले ममता सरकार : राज्यपाल
बलविंदर सिंह के खिलाफ केस वापस ले ममता सरकार : राज्यपाल 
पश्चिम-बंगाल

बलविंदर सिंह के खिलाफ केस वापस ले ममता सरकार : राज्यपाल

Raftaar Desk - P2

कोलकाता, 13 अक्टूबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सिख जवान बलविंदर सिंह को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार की रक्षा का बेहतर संदेश देने का यही रास्ता है कि बिना देरी किए बलविंदर सिंह के खिलाफ सारे केस वापस लिए जाएं। सिखों के सर्वोच्च संगठन अकाल तख्त की ओर से जारी बयान का हवाला देते हुए राज्यपाल ने कहा है कि ममता बनर्जी को चाहिए कि बलविंदर सिंह के खिलाफ पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है उसे सही ठहराने के बजाय सुधारात्मक रुख अख्तियार करें। बलविंदर सिंह बंगाल में मानवाधिकार उल्लंघन का पोस्टर बॉय बन चुके हैं। उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, उस गलती को सुधारे जाने की जरूरत है। सरकार ने उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 153, 188, 186, 307, 332, 353, 436, 427, 506, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51, 52, 54 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत मामला दर्ज किया है। इसे तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अकाल तख्त की ओर से ममता सरकार को आखरी चेतावनी जारी की गई है जिसमें सिख जवान के साथ हुई बदसलूकी में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार को तुरंत अकाल तख्त की अपील को माननी चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा-hindusthansamachar.in