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पश्चिम-बंगाल

चिटफंड घोटाला : रोजवैली की 304 करोड़ की संपत्ति जब्त

Raftaar Desk - P2

कोलकाता, 30 अप्रैल (हि.स.)। बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आसपास के राज्यों में चिटफंड कंपनी के जरिए हजारों करोड़ रुपये गबन करने वाले रोजवैली समूह की 304 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त की है। निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रोज वैली पोंजी घोटाले में धन शोधन के मामले के संबंध में 304 करोड़ रुपये की संपत्ति ‘‘जब्त’’ की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में रोज वैली समूह की कंपनियों की संपत्तियां धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई है।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘इनमें 47 करोड़ रुपये की 412 चल संपत्तियां और 257 करोड़ रुपये की 426 अचल संपत्तियां शामिल हैं।’’ रोज वैली समूह की कंपनियों ने कई फर्जी योजनाएं बनाकर जनता से भारी-भरकम रकम लूटी थी। जांच में पाया गया कि आम जनता से लिए पैसों का अवैध तरीके से इस्तेमाल करते हुए समूह की विभिन्न कंपनियों के नाम पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों में कई संपत्तियां खरीदी गई। ईडी ने 2014 में कंपनी, उसके चेयरमैन गौतम कुंडु और अन्य के खिलाफ धन शोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया और बाद में कुंडु को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक कई आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं और जांच अब भी चल रही है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि कंपनी ने 2800 करोड़ रुपये का गबन किया था। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश/मधुप