हाईकोर्ट के आदेश पर टूटी परमार्थ निकेतन की अवैध दीवार
हाईकोर्ट के आदेश पर टूटी परमार्थ निकेतन की अवैध दीवार 
उत्तराखंड

हाईकोर्ट के आदेश पर टूटी परमार्थ निकेतन की अवैध दीवार

Raftaar Desk - P2

ऋषिकेश, 25 अगस्त ( हि.स.)। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा घाट पर बनी अवैध दीवार तोड़ दी गई। अब यहां से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को हटाया जा रहा है। इससे पहले आश्रम के गंगा घाट में बने सत्संग हॉल की सामग्री को आश्रम प्रबंध पहले ही हटा चुका है। परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर पसरे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने हाईकोर्ट से 31 अगस्त तक का समय मांगा है। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने परमार्थ निकेतन आश्रम पर गंगा किनारे सरकारी भूमि कब्जाने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाकर 31 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। आश्रम के प्रबंधक रामानंद तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर परमार्थ घाट में बनी दीवार को हटा दिया गया है। अब एसटीपी को हटाने का कार्य जारी है। हिन्दुस्थान समाचार /विक्रम/मुकुंद-hindusthansamachar.in