मिठाई की ट्रे पर निर्माण व उपभोग की तिथि लिखने की चेतावनी
मिठाई की ट्रे पर निर्माण व उपभोग की तिथि लिखने की चेतावनी 
उत्तराखंड

मिठाई की ट्रे पर निर्माण व उपभोग की तिथि लिखने की चेतावनी

Raftaar Desk - P2

नई टिहरी, 09 अक्टूबर (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा विभाग के आलाधिकारियों ने चंबा में मिष्ठान विक्रताओं के साथ बैठक कर एफएसएसएआई के मानकों का अनुपालन करने की कड़ी हिदायत दी। 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले एफएसएसएआई के मानकों के तहत मिष्ठान की प्रत्येक ट्रे पर बनने व उपभोग की तिथि का जिक्र करना अनिवार्य होगा। नगर पालिका के साथ मीट की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। मानकों का अनुपालन न करने वाली चार मीट विक्रेताओं को नोटिस भी जारी किये गये। यह जानकारी शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि मिष्ठान विक्रताओं के साथ बैठक कर उन्हें एफएसएसएआई के मानकों से अवगत कर जागरूक किया गया। एफएसएसएआई के मानकों के बारे में जानकारी देते हुये अब मिठाई के निर्माण व उपभोग की तिथि प्रत्येक मिठाई की ट्रे पर लिखना अनिवार्य होगा। यदि मिठाई विक्रताओं ने अनुपालन नहीं किया, तो उन्हें विधिक कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ हह एफएसएसएआई के मानकों के तहत धूम्रपान निषेध क्षेत्र व रेट लिस्ट का बोर्ड लगाने के साथ ही ग्लब्स व सेनेटाइजर का प्रयोग करना होगा।हिन्दुस्थान समाचार/प्रदीप डबराल/मुकुंद-hindusthansamachar.in