नया उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा मुफीद
नया उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा मुफीद 
उत्तराखंड

नया उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा मुफीद

Raftaar Desk - P2

-भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो नैनीताल के तत्वावधान में ‘उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में निहित उपभोक्ताओं के फायदे’ विषय पर वेबीनार आयोजित नैनीताल, 06 अगस्त (हि.स.)। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत गुरुवार को फील्ड आउटरीच ब्यूरो, नैनीताल के तत्वावधान में ‘उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में निहित उपभोक्ताओं के फायदे’ विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार में उपभोक्ता फोरम के पूर्व सदस्य राजेंद्र परगाई, अधिवक्ता मनीष मोहन जोशी तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कर्नाटक ने मुख्य वक्ता के रूप में उपभोक्ताओं के हितों संबंधी कानूनों की जानकारियां दीं। इस मौके पर राजेंद्र परगाई ने इसी वर्ष 20 जुलाई से लागू हुए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के उपभोक्ताओं के हितों के कई विशेष प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नये कानून में मध्यस्थता तथा उपभोक्ता को मामले दर्ज करने के लिए अधिकार क्षेत्र के सुविधाजनक विकल्प की सहूलियत दी गई है। अधिवक्ता जोशी ने कहा कि 2019 का उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के कानून और उसके बाद के संशोधनों की तुलना में उपभोक्ता के लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कर्नाटक ने कहा कि कोई भी व्यापारी संगठन यह नहीं चाहता कि उपभोक्ता के बीच उसकी छवि खराब हो, इसलिए वह मध्यस्थता के द्वारा मुद्दों को सुलझाने की पहल अधिक करेगा, इसलिए उपभोक्ता को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/नवीन जोशी-hindusthansamachar.in