आप ने उद्योग कानून में परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार को घेरा, प्रदेशभर में किया प्रदर्शन
आप ने उद्योग कानून में परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार को घेरा, प्रदेशभर में किया प्रदर्शन 
उत्तराखंड

आप ने उद्योग कानून में परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार को घेरा, प्रदेशभर में किया प्रदर्शन

Raftaar Desk - P2

नैनीताल, 09 अगस्त (हि.स.)। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर कोरोना के नाम पर श्रमिकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। रविवार को मल्लीताल में पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि केंद्र सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 300 से ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों को अगले 1000 दिन तक श्रमिकों को हटाने जैसी मनमानी करने का अधिकार दे दिया गया हैं। आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में श्रमिकों के खिलाफ यह अन्याय स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार और फिर यूपी व मध्य प्रदेश आदि भाजपा की सरकारों ने इसे लागू किया, जबकि दिल्ली की आप सरकार ने इसे लागू करने से इंकार कर दिया। अब उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में इस कानून के 5ए व 36ए में परिवर्तन कर इस अधिनियम को पास करके अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया है। उन्होंने कहा कि अब श्रमिक नए कानून के तहत बिना श्रम आयुक्त की मंजूरी के बिना उद्योगों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर सकेंगे। यही नहीं नए कानून के तहत अब 6 महीने से पुराना केस भी उद्योगों पर दर्ज नहीं हो सकता। हमारी पार्टी इसके खिलाफ भी आप मुखर होकर विरोध करेगी और सरकार को श्रमिकों का हक मारने नहीं देगी। विधानसभा प्रभारी प्रदीप दुम्का ने कहा कि इस मामले में पहले भी केंद्र सरकार द्वारा कानूनों में परिवर्तन करने पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किये थे। उन्होंने बताया कि आज रविवार को भी इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में दोपहर एक बजे विरोध-प्रदर्शन किये गये हैं। हिन्दुस्थान समाचार/नवीन जोशी-hindusthansamachar.in