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उत्तराखंड

उत्तराखंडः प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव तलब

Raftaar Desk - P2

नैनीताल, 01 अप्रैल (हि.स.)। हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव को सोमवार पांच अप्रैल को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनुपंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जुलाई 2020 में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) होना था, वह जनवरी 2021 में ही हो पाया। परीक्षा के नतीजे फरवरी 2021 में ही आ सके। इस बीच राज्य सरकार द्वारा दिसंबर व जनवरी 2021 में 10 जिलों में 2248 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। याचिका में कहा कि सीटीईटी प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 व जनवरी 2021 रख दी। इस वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए वे आवेदन से वंचित हो गए, जबकि नतीजे देर से आने के लिए वे किसी तरह से जिम्मेदार नहीं थे। सरकार की ओर से कहा गया कि फरवरी 2021 में आए सीटीईटी परिणामों के संबंध में शिथिलता नहीं दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट ने शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ने समाजसेवी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के आवेदकों को राहत देते हुए सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था। हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी