हल्द्वानी : न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में बिना लाइसेंस दुकाने चलाने व गंदगी फैलाने पर पांच दुकानदारों पर एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। इन सभी को जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ऐसा न होने पर भू-राजस्व क्लिक »-doonhorizon.inUttarakhandNainitalfeed.xml