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उत्तराखंड

अतिक्रमणकारियों के कागजों की जांच करने के निर्देश

Raftaar Desk - P2

नैनीताल, 25 फरवरी (हि.स.)। हाइकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अपने पूर्व के आदेश में संसोधन करते हुए नगर निगम कोटद्वार को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिन के भीतर अतिक्रमणकारियों के कागजों की जांच कर लें और दो माह के भीतर अतिक्रमण को हटाए। पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर नजूल भूमि व हाइवे के आसपास हुए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिये थे। जिस पर कुछ अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। याचिका में कहा कि इस अतिक्रमण के कारण हाइवे संकरी हो गया है और आए दिन जाम लगा रहता है इसलिए इस पर से अतिक्रमण को हटाया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी